नाबालिग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी

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हर माँ-बाप की इक्षा होती है कि वे अपने बेटे-बेटियों के नाम पर कुछ पैसे निवेश करें, ताकि बच्चों की पढाई, शादी, चिकित्सा एवं अन्य वित्तीय जरुरतों के लिए भटकना ना पड़े, वहीँ देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियां अपनी फाइनेंशियल डिसीजन खुद से नहीं ले सकती, इसके लिए उनके माता-पिता नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.

नाबालिग के नाम पर ऐसे खोले म्यूचुअल फंड अकाउंट

किसी नाबालिग के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए एसोसिएशन आफ म्युचुअल फंड इण्डिया के गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज लगेंगें –

  • नाबालिग का टीसी या मार्कशीट
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • संबंध डॉक्यूमेंट
  • पेरेंट्स को पैन
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पूर्ण केवाईसी डेटा

नाबालिग के पास निवेश का विशेष स्वामित्व होगा लेकिन पेरेंट्स उनके बैंक खाते से सारे लेनदेन करेंगें, इस बीच नाबालिग का खाता ज्वाइट नहीं होगा, किसी भी नामांकित व्यक्ति को उस खाते से नहीं जोड़ा जा सकता.

जब बच्चा 18 साल का होगा

जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं होता, खाता का सञ्चालन उनके माता-पिता करेंगें, बच्चा जब 18 वर्ष का हो जाये तो उसे माइनर-टू-मेजर (एमएएम) फॉर्म भरना होगा और उसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा, पैन और केवाईसी विवरण आदि जमा करने के बाद डिविडेंड सम्बंधित सभी लाभ बैंक खाते में लिए जा सकते हैं. सभी भुगतान खाताधारक के बैंक खाते में लागु हो जायेंगें.

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Disclaimer : यह आर्टिकल रिसर्च और जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की फाइनेंसियल एडवाइज नहीं दी जाती शेयर मार्केट (Share Market) में निवेश करना चाहते हैं तब सबसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें

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