MF Tax : पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दिन में म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला, तो आमदनी किस वर्ष की?

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इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से अच्छे रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है, अगर आप एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कैपिटल गेन करते हैं तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता. टैक्स कंसलटेंसी फर्म रवि रंजन एंड कंपनी के टैक्सेशन पार्टनर सीए कमलेश कुमार का कहना है कि इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है फंड कब रिडीम कर रहे हैं या शेयर कब बेच रहे हैं. चलिए इसे बारीकी से समझते हैं.

Mutual Fund Income Tax Act

इनकम टैक्स एक्ट में म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल प्रावधान है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी संपत्ति का 65 फीसदी या उससे अधिक हिस्सा भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में निवेश करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाता है. इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से पैसे निकालने पर शेयर्स में निवेश के समाना ही टैक्स लगता है.

शॉट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

अगर म्यूचुअल फंड निवेश को 12 महीने यानी 1 साल के भीतर रिडीम किया जाए तो शॉट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जोकि 15 फीसदी होता है. वहीँ अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से अधिक समय के लिए निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

1 लाख तक का मुनाफा होता हैं टैक्स फ्री

अगर आप म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन करते हैं तो 1 लाख रुपये तक के गेन में टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि 1 साल के मुनाफे में कोई टैक्स नहीं देना होगा, इसके ऊपर होने वाले मुनाफे में 10 फीसदी टैक्स देय होगा.

29 मार्च को रिडीम और नए वित्त वर्ष में पैसा मिला, तो टैक्स?

अगर किसी निवेशक ने 28 मार्च 2024 को इक्विटी म्यूचुअल फंड रिडीम किया, अब चूंकि 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर बैंक व शेयर बाजार बंद थे, उसके बाद शनिवार और रविवार, ऐसे में निवेशक को अपने बेचे गए फंड का पैसा अगले वित्त वर्ष में मिला, अब सवाल यह है कि कैपिटल गेन वित्त वर्ष 2023-24 का होगा या 2024-25 का.

जिस वर्ष ट्रांजेक्शन, उसी वर्ष टैक्स

भारत के आयकर कानून के अनुसार कर टैक्स उस वर्ष का लागु होगा, जिस वर्ष ट्रांजेक्शन किया गया है, वास्तव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की आपने पेमेंट कब प्राप्त किया. अर्थात ऊपर बताये गए तारीख अनुसार कैपिटल गेन टैक्स 2023-24 का लागु होगा, भले ही पेमेंट 2024-25 में प्राप्त किया गया.

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Disclaimer : यह आर्टिकल रिसर्च और जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की फाइनेंसियल एडवाइज नहीं दी जाती अगर आप निवेश करना चाहते हैं तब सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें

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