म्यूचुअल फंड निवेश आज के समय में हर किसी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट बना हुआ है. हर उम्र और वर्ग के लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं. शेयर बाजार लिंक्ड होने के बावजूद म्यूचुअल फंड का क्रेज देखने लायक है, कारण – निवेश के इस तरीके से मिलने वाला High Return.
ऐसे में यह सवाल उठता है की अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और अचानक पैसों की जरुरत पड़ जाए तो अपना पैसा बाहर कैसे निकालें? बता दें कि Mutual Fund से पैसे निकालना बहुत आसान है, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
म्यूचुअल फंड से ऑनलाइन पैसे निकालें –
- सबसे पहले – ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर जाए
- पेन नंबर या पोर्टफोलियो नंबर दर्ज कर Log In करें
- स्कीम व यूनिट की मात्रा जितनी निकालनी है चुनें चुनें व कन्फर्म करें
- प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद खाते में पैसे आ जायेंगें
म्यूचुअल फंड से ऑफलाइन पैसे निकालें –
- सबसे पहले म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर रिडिम्शन फार्म डाऊनलोड करें
- अगर आपने डायरेक्ट निवेश किया हुआ है तो पैसा निकालने वाला फॉर्म भरकर अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं
- फार्म में अपना नाम, पोर्टफोलियो नंबर डिटेल व रकम डालकर कम्प्लीट करें
- भरा हुआ फॉर्म लेकर AMC या RTA आफिस में जमा करें
- फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर्ड बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगें
किस स्थिति में नहीं निकाल सकते पैसा
म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड, ओपन इंडेड स्कीम में निवेशक कभी भी अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं, परन्तु क्लोज इंडेड फंड लॉक इन पीरियड वाले होते हैं, एक निश्चित अवधि तक इन फंड्स से पैसे नहीं निकालें जा सकते, ELSS टैक्स सेविंग फंड यह 3 साल तक लॉक रहते हैं. इसके बाद ओपन इंडेड कर दिए जाते हैं.
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Disclaimer : यह आर्टिकल रिसर्च और जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की फाइनेंसियल एडवाइज नहीं दी जाती अगर आप निवेश करना चाहते हैं तब सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें
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